गुमला, दिसम्बर 17 -- गुमला, प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट के पीडीजे ध्रुव चंद्र मिश्र की आदलत ने बुधवार को घाघरा थाना क्षेत्र के चर्चित हत्या कांड में तीन आरोपियों प्रभात कुमार सिंह उर्फ गोलू, नितेश जायसवाल और अभय बैठा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न चुकाने पर अतिरिक्त तीन-तीन महीने की कैद भुगतनी होगी।यह घटना 25 अक्टूबर 2018 की है। प्रखंड के देवाकी गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे महेश महतो अपने कुछ साथियों के साथ ताश खेल रहा था। इसी दौरान प्रभात, नितेश और अभय अपने-अपने बाइक से वहां पहुंचे। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई,जो जल्दी ही हिंसक रूप ले लिया। गुस्से में आरोपियों ने महेश महतो पर हमला कर दिया और छुरी से उसकी गर्दन रेत दी। गंभीर चोट के कारण महेश घटनास्थल...
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