गोरखपुर, अप्रैल 30 -- गोरखपुर। हत्या कर लाश छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार ने झगहा थाना क्षेत्र के मीठाबेल निवासी अभियुक्त अमोद उर्फ मोधई व राजेंद्र को आजीवन कारावास एवं एक लाख दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश सिंह का कहना था कि विमला देवी झगहा थाना क्षेत्र के मीठाबेल की निवासिनी है। 8 अप्रैल 2010 की शाम 6.30 बजे वादिनी का छः वर्षीय लड़का राहुल खेत से अपने चचेरे भाई के साथ घर आया।राहुल यह भी पढ़ें- हत्या में दो आरोपितों को कठोर आजीवन कारावास घर के पीछे खेल रहा था,वहीं पर अभियुक्त ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और लाश को गेहूं के खेत ने फेंक दिया। यह भी पढ़ें- बेटे की हत्या में बाप को ...