हत्या कर शव कुएं में फेंकने के दोषी को उम्रकैद की सजा
बोकारो, मई 15 -- विशेष न्यायाधीश महिला उत्पीड़न गरिमा मिश्रा के अदालत ने गुरुवार को छेड़खानी के बाद युवती की हत्या कर शव कुएं में फेंककर सबूत मिटाने के मामले में दोषी उफान मांझी को आजीवन कारावास का सजा सुनाया है। साथ ही 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाना है। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस को यह जानकारी देते हुए बताया कि दोषी युवक पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के लेदा का रहने वाला है, जिसपर युवती के साथ छेड़खानी व हत्या कर शव को कुएं में फेंककर सबूत मिटाने का आरोप था। यह भी पढ़ें- झारखंड में खौफनाक वारदात; विवाहिता की गला काटकर हत्या, दस साल पहले की थी लव मैरिज दोषी युवक मृतक युवती का कथित प्रेमी था, मृतका की शादी तय होने के बाद वो अपने अंधे प्रेम के कारण उसके रिश्ते...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.