मथुरा, अप्रैल 24 -- युवक की हत्या कर शव को छिपाने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने 14 वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य द्वारा की गई। जैंत थाना क्षेत्र के थोक सिंघार मौहल्ला निवासी देवेन्द्र कुमार पुत्र आजाद सिंह ने 24 मार्च 2016 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसका भाई राजकुमार दोपहर को खेत पर गया था। देर रात तक वह वापस नहीं आया। अगले दिन देवेन्द्र कुमार ने जैंत थाने पहुंच कर बताया कि गांव के कुछ लोगों ने उसके भाई को शाम चार बजे चंद्रपाल पुत्र टीकम, एक नाबालिग व तीन अज्ञात लोगों के साथ चौमुहा अड्डे पर देखा था। देवेन्द्र कुमार ने पुलिस को बताया कि चंद्रपाल व नाबालिग ने अपने तीन अज्...