मऊ, अप्रैल 5 -- मऊ, संवाददाता। दोहरीघाट थाना क्षेत्र के कमला तिवारीपुर में अनुसूचित जाति के कुमार को गंभीर चोंट पहुंचाकर हत्या करने, गाली देने के मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के कमला तिवारीपुरा निवासी मनीष यादव ऊर्फ लाला की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी दीप नारायण तिवारी ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष से बहस सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र कुमार राय तथा अखिलेश सिंह ने किया। मामले में खटीक टोला कस्बा निवासी चंदन सोनकर ने दोहरीघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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