हत्या और डकैती करने वाले गिरोह के सदस्य को ढाई वर्ष की सजा
शाहजहांपुर, जुलाई 22 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। हत्या और डकैती जैसे संगीन अपराधों में सक्रिय गिरोह के एक सदस्य को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए ढाई वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 की अदालत ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार, आरोपी जनपद बदायूं का रहने वाला है और वह थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में सक्रिय एक गिरोह का सदस्य था। आरोप था कि गिरोह हत्या और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देकर अवैध रूप से धन अर्जित करता था, जिससे क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बना हुआ था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए ढाई वर्ष के कारावास तथा पा...
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