गोड्डा, जनवरी 28 -- गोड्डा, एक प्रतिनिधि। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋचा श्रीवास्तव के न्यायालय ने विवाहिता की हत्या करने के आरोपित पति पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के लाठीबाड़ी निवासी रवि राणा को दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर पुन: छह माह के कारावास से दंडित किया गया। वहीं भादवि 201 के तहत तीन वर्ष करावास व 10,000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। दोनों सजा साथ- साथ चलेगी। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष 12 गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। मामले को लेकर पोड़ैयाहाट थाना में 09 जून 2022 को दर्ज प्राथमिकी में किशून मिस्त्री ने कहा था कि उसकी पुत्री की डेढ़ वर्ष शादी...
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