प्रयागराज, जून 5 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर जिले के खानपुर थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में अभियुक्त साहिल उर्फ बिल्लू की सशर्त जमानत मंजूर कर ली दी। यह आदेश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दिया है। 16 अप्रैल 2025 से जेल में बंद साहिल उर्फ बिल्लू के अधिवक्ता अक्षय सिंह रघुवंशी ने कोर्ट को बताया कि याची को झूठा फंसाया गया है। उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं है। यह भी कहा कि एफआईआर बिना ठोस सबूत के सुनी-सुनाई बातों के आधार पर दर्ज की गई है। सह अभियुक्त अल्ताब उर्फ गुड्डू, इसरार, मेराज व अंकित सोनकर को पहले ही जमानत मिल चुकी है इसलिए याची को भी जमानत पर रिहा किया जाए। यह भी पढ़ें- हिस्ट्रीशीट के कारण हत्यारोपी को जमानत नहीं सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध ...