बागपत, अगस्त 9 -- बागपत। ट्योढ़ी गांव जंगल में स्थित ईंट भट्ठे पर शामली जिले के खेड़ा कुरतान निवासी इशरत की पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी ससुर की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में चार आरोपियों को जेल भेजा गया था। इस्तकार ने गत 24 मई को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन इशरत निवासी खेड़ा कुरतान जिला शामली अपने ससुराल वालों के साथ ट्योढ़ी में ईंट भट्ठे पर काम करती थी। 22 मई की रात को उसके पति आस मोहम्मद, ससुर इशाक, सास इस्लामन व दीन मोहम्मद ने उसकी फावड़ा व ईंटों से वार करके हत्या कर दी। यह भी पढ़ें- माधुरी के परिजनों ने जांच अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप, डीएसपी से की शिकायत वहां से शव को खेड़ा कुरतान गांव में लेकर चले गए। उसे 23 मई को इसकी सूचना मिली, त...