हत्यारोपी महिला को आजीवन कारावास
सिद्धार्थ, जून 19 -- सिद्धार्थनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। त्रिलोकपुर पुलिस ने क्षेत्र के लोहरौली गांव निवासी जैनब पत्नी इस्लाम पर धारा 302, 201 भादवि के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोष सिद्ध होने पर आरोपित जैनब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- 15 वर्ष पुराने हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना यह भी पढ़ें- 15 वर्ष पुराने हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना
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