बरेली, सितम्बर 18 -- सगे बहनोई सलीम से अवैध संबंधों में बाधक बन रही बड़ी बहन परवीन की हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम विजेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने आरोपी मिशकीन को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारोपी छोटी बहन मिशकीन पर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी मृतका के पति सलीम की मौत हो गई थी। एडीजीसी क्राइम सुनील पाण्डेय ने बताया कि थाना भोजीपुरा क्षेत्र के मूसापुर की परवीन का निकाह सलीम खां निवासी ग्राम भानडांडी थाना जहानाबाद, पीलीभीत के साथ हुआ था। बाद में परवीन के छह बच्चे हुए थे। परवीन का शौहर सलीम अक्सर सुसराल आता जाता था। इसी दौरान सलीम के अवैध संबंध सगी छोटी साली मुश्कीन से हो गए थे। परवीन मायके आयी हुई थी। 18 जून 2011 की रात्रि करीब साढ़े आठ बजे मिश्कीन बड़ी बहन परवीन को खेतों ...