बागपत, मार्च 3 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बिहारीपुर गांव में दुकानदार ऋषिपाल शर्मा के हत्यारोपी प्रधान देवप्रिय और ओमवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों को जेल भेजा गया था। दरअसल, बागपत कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में दुकानदार ऋषिपाल शर्मा की 13 दिसंबर 2025 की सुबह करीब पांच बजे कमर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें ऋषिपाल शर्मा के बेटे शुभम ने प्रधान देवप्रिय, दिनेश निवासी दत्तनगर, आजाद, प्रियवृत्त, थम्बू, ओमबीर और दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। शुभम ने बताया कि प्रधानी चुनाव की रंजिश में उसके पिता की हत्या की गई। इसमें पुलिस ने प्रधान देवप्रिय, आजाद, प्रियवृत्त, ओमवीर निवासी बिहारीपुर और दिनेश निवासी दत्तनगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल म...
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