हत्यारोपी पिता-पुत्र को उम्रकैद, 70 हजार का अर्थदंड लगाया
बागपत, जून 6 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बडौत कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर गांव में युवक की हत्या करने वाले पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही मुख्य हत्यारोपी पर 45 हजार रुपये ओर उसके साथी पर पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि मलकपुर गांव के पास मार्च 2022 में 24 वर्षीय युवक विशाल की छह गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इसमें विशाल के पिता शेषपाल ने मलकपुर गांव के ही आशीष, उसके पिता लोकेंद्र समेत चार को नामजद करते हुए बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। शेषपाल ने बताया कि अपने बेटे विशाल, विजय, राजेंद्र और अजय के साथ खेत में काम करने जा रहा था। रास्ते में नाले के तटबंध पर लोकेंद्र ने अपने बेटे आशीष और दो अन्...
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