हरदोई, दिसम्बर 4 -- हरदोई। युवक की हत्या में 12 साल पुराने मामले में पिता और पुत्र समेत चार लोगों को जिला एवं सत्र न्यायालय की अपर जिला जज कुसुमलता ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 32-32 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा होगी। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति मृतक के वारिसों को देने का आदेश है। पिहानी कोतवाली क्षेत्र के रानियापुर गांव निवासी अरुण ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 25 मई 2013 को उसके पिता विद्यासागर सिंह व भाई नन्हें, अमित खेत की सिंचाई कर रहे थे। गांव के ही निवासी कल्लू, उसके पुत्र रामऔतार, रामवीर और उसके सगे भाई रामकिशोर उर्फ करिया के साथ खेत की मेड़ को काटने को लेकर विवाद था। घटना वाले दिन भी इसी विवाद को लेकर उक्त लोग खेत पर आकर गाली-गलौज करने लगे। विद्यासागर ने गाली देने से मन...
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