सहारनपुर, अगस्त 19 -- देवबंद। कोतवाली क्षेत्र के गांव जगदेई में पत्नी का गला घोटकर हत्या करने के आरोपी पति को आठ साल बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित करते हुए निर्देशित किया कि यदि अर्थदंड नहीं अदा नहीं किया तो छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी ) देवीदयाल शर्मा ने बताया कि थाना बड़गांव के गांव जगदेई निवासी देशराज ने तहरीर देते हुए पुलिस को बताया था कि उसकी पुत्री कविता का विवाह गांव जगदेई निवासी अप्रैल वर्ष 1918 में अरुण के साथ हुआ था। बताया कि आरोपी पति अरुण ने विवाह के लगभग साढ़े चार माह बाद ही दहेज में एक लाख रुयपे और मोटर साइकिल न मिलने पर कविता की गला घोटकर 25 अगस्त वर्ष 1918 में हत्या करदी थी। उक्त मुकदमे का विचारण ...