पीलीभीत, अप्रैल 16 -- पीलीभीत। विवाहिता की हत्या में नामजद पति, सास व ससुर के विरुद्ध अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाया। अदालत ने तीनों को बरी करने और वादी को मिथ्या साक्ष्य देने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना जहानाबाद में वादी क्षत्रपाल ने चार नवंबर 2024 को तहरीर देकर कहा कि उसकी पुत्री शशि गंगवार की शादी 27 फरवरी 2024 को थाना जहानाबाद के ग्राम कल्याणपुर चक्रतीर्थ निवासी प्रमोद कुमार के साथ हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद पति प्रमोद कुमार, सास मनी, जेठ शिवकुमार व सौरभ, देवर पंकज कुमार, ससुर बाबूराम, जेठानी प्रीति व सौरभ की पत्नी दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। यह भी पढ़ें- पुलिस 13 वर्ष में पेश नहीं कर सकी गवाह, आरोपित को राहत अतिरिक्त दहेज पर बेटी ने असमर्थता जताई तो अरोप है कि सभी ने उसे ...
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