वाराणसी, अप्रैल 9 -- वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने यूपी कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार छात्र मंजीत सिंह चौहान के चोटिल पैर के एक्स-रे और उपचार का जेल अधीक्षक को आदेश दिया है। हत्यारोपी जिला कारागार में बंद है। कोर्ट में गुरुवार को अधिवक्ता राकेश तिवारी और योगेंद्र सिंह प्रदीप ने उसका पक्ष रखा। यूपी कॉलेज में 20 मार्च को मंजीत सिंह चौहान ने गोली मारकर सूर्य प्रताप सिंह की हत्या कर दी थी। गिरफ्तारी के दौरान भागने के प्रयास में उसके पैर में गंभीर चोट आयी थी। जेल में उसके चोटिल पैर का एक्स-रे नहीं कराए जाने पर उसके अधिवक्ताओं ने अदालत में अपील की। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को घायल हत्यारोपी के चोटिल पैर का एक्स-रे और उपचार कराने का आदेश दिया।
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