हत्यारोपी को आजीवन कारावास, 21 हजार रुपये अर्थदंड
हरदोई, अगस्त 13 -- हरदोई, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बेनीगंज थाना क्षेत्र के शहबादपुर निवासी सत्यपाल पुत्र स्वर्गीय मुन्नालाल पासी ने पुलिस को तहरीर दी। इसमें बताया कि दो मार्च 2021 की रात करीब 10 बजे उसका भाई बुधराम उर्फ नान्हू घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान गांव का संजय पुत्र इंद्रपाल भुर्जी वहां पहुंचा। पुरानी खुन्नस में बेवजह बुधराम को गाली देने लगा। बुधराम ने गाली देने से मना किया तो आरोप है कि संजय ने जेब से चाकू निकालकर उसके सीने पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल बुधराम को जिला अस्पताल हरदोई ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिय...
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