हत्यारोपित को मिली आजीवन कारावास की सजा
हरदोई, जून 2 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रमेन्द्र कुमार की अदालत ने हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को ठिकाने लगाने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना हरियावां क्षेत्र के लालापुरवा निवासी सुरेंद्र उर्फ बड़क्के उर्फ कल्लू ने 24 मार्च 2018 को एक अज्ञात व्यक्ति की डंडे से हमला कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को एक बाग में फेंक दिया गया था। मामले की रिपोर्ट गांव के चौकीदार संजय ने दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को सूचना दी थी कि एक अज्ञात शव बाग में पड़ा है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह रिक्शा चालक है। घटना के दिन एक अज्ञात व्यक्ति उसके रिक्शे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.