हरदोई, अप्रैल 2 -- हरदोई। जिला न्यायाधीश रीता कौशिक ने हत्या के मामले में आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं माना और जमानत अर्जी खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में थाना हरपालपुर क्षेत्र के अर्जुनपुर निवासी रामेंद्र सिंह ने जमानत अर्जी पेश करते हुए कहा कि उसे पार्टी बंदी और राजनीतिक रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा अन्य कई तथ्यों को रखकर जमानत पर छोड़े जाने की मांग की। आरोप है कि 18 जनवरी 2026 को आरोपित रामेंद्र ने अपने भाई सामेंद्रा प्रधान पति के साथ व अन्य साथियों के साथ मिलकर अरविंद को गाली गलौज किया। उसके पिता अशोक कुमार ने गाली देने से मना किया तो सभी लोगों ने मिलकर अशोक कुमार को लात घुसो से मारा पीटा। इससे उसे गंभीर चोटे आई और उसकी मृत...