विकासनगर, मई 19 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने वर्ष 2018 में पत्नी की हत्या और शव छिपाने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह भी पढ़ें- पत्नी के हत्यारे पति को आजीवान कारावास की सजा

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