नई दिल्ली, अप्रैल 2 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि 'किसी हत्यारे को सुधारा जा सकता है, लेकिन साइबर अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।' शीर्ष अदालत ने साइबर अपराध से जुड़े मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि 'किसी हत्यारे को रिहा करना और उसको सुधारना संभव हो सकता लेकिन साइबर अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।' मौजूदा मामले में आरोपी का जिक्र करते हुए, जिसका कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी का इतिहास रहा है, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि 'उसके (याचिकाकर्ता) जैसे साइबर अपराधी को एक अलग कोठरी में रखा जाना चाहिए, जहां उसे मोबाइल फोन वगैरह के इस्तेमाल की कोई गुंजाइ...
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