हत्यारे को उम्रकैद की सजा, पुलिस की लापरवाही पर डीजीपी को भेजी निर्णय की प्रति
पाकुड़, अगस्त 28 -- पाकुड़ के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे-1) कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को हत्या और जानलेवा हमले के एक सनसनीखेज मामले (सत्र परीक्षण संख्या- 30/2024) में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी सोबेन मरांडी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि पुलिस अनुसंधान में हुई 'घोर लापरवाही' ने एक खूंखार अपराधी को लगभग बचा ही लिया था। अदालत ने जांच अधिकारी (आईओ) की इस गंभीर लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए फैसले की कॉपी झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी और पाकुड़ एसपी को भेजकर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, इस खौफनाक हत्याकांड में अभियोजन पक्ष ने कुल 5 गवाह ही न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। सुनवाई के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि आईओ कैला उरांव ने जब्ती सू...
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