हड़ताल के मामले में अधिवक्ता नहीं देंगे अंडरटेकिंग
कानपुर, अगस्त 4 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। हड़ताल को लेकर अधिवक्ता संगठनों से अंडरटेंकिंग लेने, दागी अधिवक्ताओं के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित याचिका समेत चार बिंदुओं पर मंगलवार को आमसभा बुलाई गई। बार और लॉयर्स एसोसिएशन के साथ पूर्व अध्यक्ष व महामंत्री समेत वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे। तय हुआ कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में कोई अंडरटेंकिंग (वादा या शपथपत्र) नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर बार एसोसिएशन भी प्रतिवेदन देगा। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने और प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बुलाने पर भी मुहर लगी है। हाईकोर्ट में लंबित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए गए थे कि सात साल अथवा उससे अधिक सजा वाले वकीलों से जुड़े मामलों को दूसरे जिलों में सुनवाई के लिए भेजा जाए। इसके लिए हाईकोर्ट ने जिले भी निर्धारित किए हैं। बीती 23...
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