रांची, मई 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले के इचाक क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध पत्थर खनन और स्टोन क्रशर संचालन पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने तेपसा गांव, सिवाने नदी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सभी खनन और स्टोन क्रशर गतिविधियों पर रोक लगा दी है, जब तक सभी कानूनी अनुमति और पर्यावरणीय मानकों की जांच पूरी नहीं हो जाती। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन ने न केवल पर्यावरण और खेती योग्य जमीन को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल दिया है। अधिवक्ता हेमंत कुमार शिकरवार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया।

अवैध खनन और स्टोन क्रशर संचालन पर रोक खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रशा...