रांची, मार्च 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग (पश्चिमी वन प्रमंडल) के सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) अविनाश परमार के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। गुरुवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। अविनाश परमार ने अपने ही विभाग के वरीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने और खुद को प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी। प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी अंतरिम जांच रिपोर्ट को वन संरक्षक स्तर पर करीब पांच माह तक दबाकर रखा गया। इससे जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि क्षे...
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