रांची, नवम्बर 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। हजारीबाग में 450 एकड़ वन भूमि को रैयती बताकर खरीद-बिक्री किए जाने के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को 11 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इस संबंध में शिवशंकर शर्मा ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब पर प्रार्थी ने प्रति शपथ पत्र दाखिल कर सरकार के जवाब को गलत बताया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि बिना नक्शे की जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई। इस पर सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया जा सका। केवल यह जानकारी दी गई कि सभी प्रखंडों में सर्किल अफसर की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। इस पर अदालत ने सरकार को 11 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट दाख...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.