रांची, मार्च 30 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड स्थित सलगा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सायल की जमीन पर हुए अवैध कब्जे के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने केरेडारी अंचल अधिकारी को स्कूल की जमीन से अतिक्रमण जल्द हटाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में छाया कुमारी ने जनहित याचिका दायर की है। अदालत को बताया गया कि विद्यालय की लगभग एक एकड़ जमीन पर भू-माफिया ने अवैध कब्जा कर लिया है। वर्तमान में स्कूल केवल 38 डिसमिल जमीन पर संचालित हो रहा है, जिससे बच्चों के लिए खेल मैदान और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इसके बाद अदालत ने सीओ को अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी।

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