चित्रकूट, मार्च 17 -- चित्रकूट। संवाददाता न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अंजलिका प्रियदर्शनी की अदालत ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर सड़क दुर्घटना में घायल करने में दोषी लवलेन्द्र पांडेय निवासी शोभा सिंह का पुरवा कर्वी को न्यायालय उठने तक की सजा व ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने कोर्ट में प्रभावी बहस की। इसी तरह सिविल जज सीडि सचिन दीक्षित की अदालत ने जान मोहम्मद निवासी अकबरपुर पहरा थाना भरतकूप को न्यायालय उठने की सजा व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष से अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने प्रभावी बहस की।

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