चित्रकूट, मार्च 24 -- चित्रकूट। संवाददाता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र प्रसाद भारती की अदालत ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर सड़क दुर्घटना में दोषी भास्कर शुक्ला निवासी खटवारा थाना राजापुर को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही ढ़ाई हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से न्यायालय में अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने प्रभावी बहस की।

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