उरई, मार्च 31 -- उरई। वर्ष 2006 में उरई कोतवाली क्षेत्र के बिनौरा गांव के पास बस की टक्कर से हुई बाइक सवार मौत मामले में जज ने दोषी बस चालक को 2 साल कारावास की सजा सुनाई और उसे पर 35 सौ रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन अधिकारी नंदनी गुप्ता व विनोद कुमार ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अमित कुमार शर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि 21 जनवरी 2006 की शाम 7:30 बजे उसके चाचा राजेश बाइक से कोंच से उरई आ रहे थे उनके साथ बालवीर भी सवार थे। उरई कोतवाली क्षेत्र के बिनौरा गांव से पहले बस चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी जिससे उसके चाचा व उसके साथ बैठे बालवीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया था जहां उसके चाचा राजेश को मृत घोषित कर दिया गया था। टक्कर मारने के बाद बस चालक मौके से भाग गया था। पुल...