चित्रकूट, सितम्बर 7 -- चित्रकूट। सिविल जज सीडि सचिन दीक्षित की अदालत ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर सड़क दुर्घटना कर नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी विजय बहादुर निवासी भभुवा थाना मर्का जनपद बांदा को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके अलावा तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने प्रभावी बहस की। यह भी पढ़ें- Chitrakoot News: आबकारी अधिनियम में दोषी को सजा के साथ जुर्माना

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