सड़क हादसे में दोषी को सजा के साथ जुर्माना
चित्रकूट, सितम्बर 7 -- चित्रकूट। सिविल जज सीडि सचिन दीक्षित की अदालत ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर सड़क दुर्घटना कर नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी विजय बहादुर निवासी भभुवा थाना मर्का जनपद बांदा को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके अलावा तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने प्रभावी बहस की। यह भी पढ़ें- Chitrakoot News: आबकारी अधिनियम में दोषी को सजा के साथ जुर्माना
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.