रुडकी, अप्रैल 14 -- डिजिटल जनगणना में सहयोग नहीं करने या गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन के मुताबिक, जनगणना कार्य में बाधा डालने या जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनगणना अधिकारियों के अनुसार, जनगणना अधिनियम के तहत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह टीम को सही जानकारी उपलब्ध कराए। यदि कोई व्यक्ति सहयोग करने से इनकार करता है या जनगणना टीम के साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसमें एक साल तक की जेल और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि जिले में जनगणना को दो चरणों में बांटा गया है। यह भी पढ़ें- पोर्टल में खुद दर्ज कर सकते हैं जानकारी 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पहला चरण। इस अवधि में नागरिक स्व-गणना कर सकते ह...