झांसी, जुलाई 27 -- झांसी। जिन उपभोक्ताओं ने स्वीकृत बिजली लोड से अधिक का उपयोग किया होगा उनकी कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है। उन्हें कुछ तो मौका मिलेगा पर इसके बाद पेनाल्टी भरनी होगी। यह बात बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताई। विद्युत उपभोक्ताओं को अधिशाषी अभियंता बिजली ने बताया कि उ प्र विद्युत नियामक आयोग की विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 तथा टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार, 01.04.2025 से 31.03.2026 की बिलिंग अवधि के दौरान जिन उपभोक्ताओं ने तीन बार स्वीकृत भार का उल्लंघन किया उन उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग की गई तीन अधिकतम मांग रीडिंगों में से न्यूनतम अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता के स्वीकृत भार का पुनर्निर्धारण किया गया है।बताया कि भार वृद्धि के उपरान्त उपभोक्ताओं को सूचना दिया जाना प्रावधानित है जबकि पहले भार वृद...