स्वास्थ्य कर्मचारी को एक साल का साधारण कारावास
बागेश्वर, जुलाई 28 -- देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। तीन लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में सिविल जज (सीडी)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर की अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 3.10 लाख का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से तीन लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। अदालत में कांडाधार निवासी पूरन चंद्र ने परिवाद दायर कर बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रवाईखाल में तैनात कर्मचारी राजा कुमार ने 22 जून 2025 को निजी कार्य और दुकान के लिए उनसे तीन लाख रुपये उधार लिए थे। यह भी पढ़ें- उधारी ना चुकाने पर बिजनेसमैन को 1 वर्ष की कैद इसके बदले आरोपी ने 16 नवंबर 2025 का आईडीबीआई बैंक का चेक दिया। परिवादी ने आरोपी के कहने पर आठ दिसंबर 2025 को चेक बैंक में ...
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