नई दिल्ली, मई 29 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत दिए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह भी पढ़ें- माफ कीजिए.स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट; दखल से इनकारशिकायतकर्ता की अपील जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की अपील को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ब्रह्मचारी ने अपनी अपील में कहा था कि हाईकोर...