स्वर्ण विकास योजना की परिपक्व राशि नहीं देने पर आयोग ने माना सेवा में कमी, 9% ब्याज भी देना होगा
चाईबासा, सितम्बर 28 -- चाईबासा। स्वर्ण विकास योजना के तहत जमा राशि की प्रोजेक्टेड वैल्यू का भुगतान नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वेलफेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम के खिलाफ शिकायत स्वीकार करते हुए कंपनी को 1.50 लाख रुपये की शेष राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। ब्याज की गणना 29 जून 2015 से वास्तविक भुगतान तक की जाएगी। यह भी पढ़ें- यस बैंक पर उपभोक्ता आयोग का कड़ा आदेश: अतिरिक्त वसूली के 41 हजार 384 रुपये लौटाने के निर्देशशिकायत का विवरण मामला रुइडीह, बारा चिरू निवासी बिरसिंह बांद्रा से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने कंपनी के एजेंट की सलाह पर स्वर्ण विकास योजना के चार बॉन्ड खरीदे थे। प्रत्येक बॉन्ड 50 हजार रुपये का था और इस तरह कुल दो लाख रुपये ज...
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