देवघर, मई 6 -- देवघर, प्रतिनिधि। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार सड़क किनारे भोजन बेचने वालों और अन्य इकाइयों (विनिर्माण/प्रसंस्करण के अलावा) के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। दिए गए निर्देश में यह कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबारियों 2011 के विनियम 2.1 के उप विनियम 2.1.1 के तहत निबंधन) प्राप्त करना वैधानिक आवश्यकता है। अतः सभी फूड वेंडर्स खाद्य सुरक्षा के निबंधन के साथ ही खाद्य कारोबार करना सुनिश्चित करेंगें। कचरा, अपशिष्ट जल, शौचालय, खुली नालियां और आवारा पशुओं, जैसे संदूषण (गंदगी) के संभावित स्रोतों से बचना चाहिए। वेंडिंग कार्ट (रेहडी) की सतहें जो भोजन या बर्तन के संपर्क में आती है, वे ठोस, जंग-रोधी ...
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