रांची, जुलाई 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में दुकानों के बाहर खुलेआम कटे हुए बकरे और मुर्गे के प्रदर्शन व बिक्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्लॉटर हाउस के संचालन के लिए नियम एवं विनियम (रूल एंड रेगुलेशन) तैयार करने हेतु एक माह का समय मांगा। सरकार ने अदालत को बताया कि नियमावली का प्रारूप (ड्राफ्ट) वित्त विभाग को भेज दिया गया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त निर्धारित की है। इस संबंध में श्यामानंद पांडेय ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि रांची सहित राज्य के विभि...