स्मैक मामले में दोषी को एक वर्ष की सजा
औरैया, मई 21 -- औरैया, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन की अदालत ने 11 वर्ष पुराने स्मैक बरामदगी मामले में दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल किए जाने के बाद कोर्ट ने मामले का निस्तारण किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि चार जून 2015 को सदर कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान मोहल्ला गुरुहाई निवासी राजू उर्फ खरबूजा पुत्र स्वर्गीय नत्थू ड्राइवर को 25 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पारुल जैन की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने न्यायालय में जुर्म इकबाल का प्रार्थना ...
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