चम्पावत, जुलाई 7 -- योगेश, चम्पावत। अदालत ने स्मैक तस्करी की दोषी एक महिला को आठ साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी महिला पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। मिली जानकारी के अनुसार 14 मई 2022 को बनबसा पुलिस जगबुड़ा पुल पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 38 वर्षीय मिथिलेश शर्मा के पास से 151 ग्राम और शबाना के पास से 202.30 ग्राम स्मैक बरामद की। दोनों आरोपी दोनों निवासी शेखपुर, लवाना भवानीगंज, प्रतापगढ़ उप्र की निवासी हैं।

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