चम्पावत, मार्च 20 -- स्मैक के साथ पकड़े गए एक दोषी को अदालत ने जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का कारावास भुगतना होगा। मिली जानकारी के अनुसार मई 2025 को बनबसा सीमा में एसएसबी और पुलिस की टीम नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान नेपाल निवासी हरीश बोहरा के पास से 5.17 ग्राम स्मैक बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ बनबसा थाने में एनडीपीएस की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। दोषी हरीश बोहरा डेढ़ माह जेल में रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।
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