शाहजहांपुर, अगस्त 24 -- शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कक्ष संख्या-42 नुसरत खान की अदालत ने स्मैक तस्करी के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2022 में थाना कटरा क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार कटरा पुलिस ने खैरपुर चौराहे के पास जलालाबाद की ओर से मोटरसाइकिल से आ रहे जयकेश पुत्र रामनाथ निवासी ककरहा, थाना जलालाबाद और इंतजार पुत्र हनीफ निवासी पचोमी, थाना फरीदपुर, बरेली को पकड़ा था। पुलिस को देखकर दोनों सकपका गए और रुक गए। तलाशी लेने पर उनके पास से स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता मुरारी लाल गुप्ता की प्रभावी पैरवी और तर्कपूर्ण बहस के आधार पर अदालत ने दोनों क...