बलिया, अप्रैल 7 -- बलिया, संवाददाता। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को लेकर चल रही आपाधापी के बीच उपभोक्ताओं के हित में निर्देश जारी किया है। बताया है कि स्मार्ट मीटर लगाना तो अनिवार्य है, लेकिन मीटर प्रीपेड और पोस्टपेड उपभोक्ता की सहमती से किया जायेगा। आयोग ने यह फैसला भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के मीटरिंग रेग्युलेशन में पिछले एक अप्रैल 2026 को हुए संशोधन का हवाला देते हुए किया है। आयोग के इस निर्णय से मध्यमवर्गीय और हाशिए के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जिले में करीब साढ़े चार लाख बिजली कनेक्शनधारी हैं। इसमें एक लाख 41 हजार उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है और एक लाख 31 हजार कनेक्शन प्रीपेड हो चुके हैं। विभाग की ओर से अभियान चलाकर पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी...