नई दिल्ली, अप्रैल 23 -- UP News: विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में मार्च से अप्रैल के बीच प्रीपेड उपभोक्ताओं के रीचार्ज के बाद भी बिजली दो घंटे में न जोड़े जाने के मामलों को लेकर कड़ा एतराज जताया है। आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन को नोटिस जारी किया है। कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक से 15 दिन में जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि क्यों न पावर कारपोरेशन के खिलाफ मार्च से अप्रैल तक अलग-अलग तिथि में स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस के उल्लंघन को लेकर प्रत्येक मामले में एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया जाए। पावर कारपोरेशन ने 17 अप्रैल को जो जवाब विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया था, उसमें स्वीकार किया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति पुन: बहाल करने के मामले में तय मानकों का पालन नहीं हुआ। प्रदेश ...
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