स्थायी लोक अदालत: बीमा क्लेम न देने पर इंश्योरेंस कंपनी को पांच लाख भुगतान के आदेश
बिजनौर, अगस्त 7 -- स्थायी लोक अदालत, बिजनौर ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत किसान की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जिम्मेदार मानते हुए वादी पक्ष को पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है। ग्राम पुरैना अब्दुल रहमानपुर, तहसील चांदपुर निवासी अवनीश कुमार ने स्थायी लोक अदालत में दायर वाद में बताया कि उनके पिता राजपाल सिंह की 14 दिसंबर 2017 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके उत्तराधिकारी के रूप में अवनीश कुमार और उनके भाई राजीव कुमार थे। बाद में राजीव कुमार का भी निधन हो गया, जिसके बाद उनकी पत्नी संगीता देवी, पुत्र नीतीश कुमार और पुत्री निधि रानी को उत्तराधिकारी बनाया गया。
बीमा क्लेम आवेदन मामले की...
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