स्थानांतरण नियमावली 2026 में शामिल करें
सीतामढ़ी, जून 26 -- आमोद कुमार सीतामढ़ी। प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन ने बिहार सरकार द्वारा जारी शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नियमावली 2026 को दोषपूर्ण बताते हुए इसमें नियोजित शिक्षकों को शामिल करने की मांग की है। यह भी पढ़ें- बिहार टीचर ट्रांसफर में 7 वरीयता क्रम, पहले किस शिक्षक का तबादला होगा? नई नीति के बारे में जानेंशिक्षकों की उपेक्षा उन्होंने कहा कि नई नियमावली में प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के शिक्षकों के स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है, लेकिन नियोजित शिक्षकों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 की कंडिका 15(4) के तहत दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों को एक बार अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) ऐच्छिक स्थानांतरण ...
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