धनबाद, दिसम्बर 31 -- धनबाद, प्रमुख संवाददाता। स्ट्रीट डॉग को सड़क के किनारे जहां मर्जी वहां खाना खिलाने वाले डॉग लवर्स अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने के लिए सभी 55 वार्डों में जगह चिह्नित कर ली है। डॉग लवर्स अब उसी जगह पर खाना खिला पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार अब शहर के सभी वार्डों में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ निगम कार्रवाई करेगा और जुर्माना भी वसूलेगा। नगर निगम ने कतरास के वार्ड नंबर एक में फीडिंग जोन के लिए सर्वाधिक आठ जगह चिह्नित की है। वहां कुत्तों का आतंक ज्यादा है। यह देखते हुए आठ जगह चिह्नित की गई है। बाकी सभी वार्डों में एक-एक जगह चिह्नित ह...