स्टॉक मार्केट सलाहकार का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने का आधार बताए मेटा : दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली, अगस्त 17 -- शेयर बाजार सलाहकार एवं विश्लेष आकांक्षा गुप्ता ने हाईकोर्ट में उठायाा मुद्दा -मेटा ने कहा, कार्रवाई सामुदायिक मानकों का पालन नहीं करने पर की गई यह भी पढ़ें- स्टॉक मार्केट सलाहकार का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने का आधार बताए मेटा : दिल्ली हाईकोर्ट -इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी यह भी पढ़ें- क्यों बंद कर दिया इंस्टाग्राम अकाउंट; किसकी अपील पर हाई कोर्ट ने मेटा से पूछी वजह, जारी किया नोटिस नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेटा को निर्देश दिया कि वह उस सामग्री को रिकॉर्ड पर रखे जिसके आधार पर स्टॉक मार्केट सलाहकार आकांक्षा गुप्ता का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किया गया। उनके अन्य सोशल मीडिया खातों पर पाबंदियां लगाई गईं। उच्च न्यायालय ने हालांकि इस चरण पर गुप्ता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कि...
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